
“संवाद से समाधान” सीएमओ सारंगपुर पचोर को एससीएन व सहायक राजस्व निरीक्षक बोडा को निलंबित करने दिए निर्देश* *लेखापाल नगर परिषद पचोर सारंगपुर की एक एक वेतन वृद्धि रोकने दिए निर्देश जिले के आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान हेतु कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा ‘संवाद से समाधान’ कार्यक्रम की अभिनव पहल शुरू की गई है। यह कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई से पूर्व आयोजित किया जाता है। इसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और शिकायतकर्ता आमने-सामने बैठकर शिकायतों का समाधान करते हैं। इस सप्ताह नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 5 शिकायतों की समीक्षा की गई है। कलेक्टर डॉ. मिश्रा स्वयं प्रत्येक शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं और मौके पर ही उसका समाधान सुनिश्चित करते हैं।यह पहल न केवल अधिकारियों में जवाबदेही स्थापित कर रही है, बल्कि आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच सीधा संवाद भी स्थापित कर रही है। ‘संवाद से समाधान’ ने आमजन के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास और पारदर्शिता को और मजबूत किया है। मंगलवार को आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम में शिकायतकर्ता श्री इमरान खान द्वारा बताया गया कि उनके समूह द्वारा स्कूल के बच्चों की ड्रेस सिलाई का कार्य किया गया था। जिसका आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ हैं। उक्त शिकायतकर्ता को शिकायत का सतुष्टि पूर्वक निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को रेडक्रास से 27 हजार 600 रूपये की राशि कलेक्टर डॉ. मिश्रा द्वारा दी गई। शिकायतकर्ता श्री विकास ने बताया कि मेरे द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे द्वारा पचोर नगरीय निकाय में 302 नग शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिसका अंतिम देयक बिल का भुगतान नहीं किया गया। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सीएमओ पचोर के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय निकाय पचोर के अकाउंटेंट श्री दुर्गेश शर्मा की एक वेतन वृद्धि रोकने व तीन दिवस में भुगतान करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता श्री कन्हैयालाल सेन द्वारा बताया गया कि नगर परिषद बोडा में उनके तीनों मकान का नगर परिषद से एक साथ नक्शा बनाकर दिए जाने हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु आज दिनांक तक नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सहायक राजस्व निरीक्षक बोडा श्री देवकरण यादव को निलंबित करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता श्री सचिन शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा नगर पालिका खिलचीपुर में नामातंरण के लिए आवेदन किया गया था। किन्तु आज दिनांक तक मेरा नामांतरण नहीं किया गया है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सीएमओ खिलचीपुर को नोटिस जारी कर सात दिवस में नामांतरण करने के निर्देश दिए। शिकायतकार्ता श्री लैय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि नगरीय निकाय सारंगपुर में वित्तीय वर्ष 2019, 2020, 2021 में जलशुद्धीकरण सामग्री एलम फेरिक व ब्लीचिंग पावडर क्रय की गई। जिसका भुगतान नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा रहा हैं। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने शाखा प्रभारी व अकाउंटेंट को निलंबन का नोटिस देने व सीएमओ सारंगपुर को एससीएन जारी करने के निर्देश दिए।


