मुरादाबाद। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या निरोधक कानून को कड़ा कर दिया है जिसमें दोषी को 10 साल तक की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. मगर लगता है गोकशी करने वालों पर ये कानून भी बेअसर है. ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना […]