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थाना भजनपुरा क्षेत्र में नाबालिक लड़कों द्वारा सनसनीखेज हत्या।

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06 नाबालिगों को अभिरक्षा में लेने के साथ, थाना भजनपुरा की टीम ने सुभाष मोहल्ला, में घटित हत्या के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है|

अपराध में प्रयुक्त हथियार, एक चाकू, बरामद कर लिया गया है।

आरोपियों ने अपराध जगत में अपनी पहचान बनाने के इरादे से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। गौरतलब है कि इस प्रकार के कुछ ही समय में कई कत्ल उत्तर पूर्वी इलाके के इस भजनपुरा क्षेत्र में हुए हैं और ज्यादातर नाबालिकों से कराए गए हैं या नाबालिकों ने किसी से प्रेरित होकर किए हैं और अपराध की ओर झुकना एवं अपराध में दिलचस्पी रखता 12 से 17 18 साल तक के युवाओं किशोर में बढ़ता ही जा रहा है

25 अप्रैल 2025 को लगभग रात 09:31 बजे, थाना भजनपुरा को सूचना प्राप्त हुई कि सुभाष मोहल्ला में एक घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है। बाद में व्यक्ति का नाम साकिर सैफी पता चला जिसे जीटीबी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा में उसे मृत अवस्था में लाया गया घोषित किया गया।


मृतक की पहचान …..शाकिर (उम्र 28 वर्ष), पुत्र शहजाद, निवासी सुभाष मोहल्ला, घोंडा के रूप में हुई है। वह दोना व पेपर प्लेट बनाने के व्यवसाय करता था और शरीफ व अपने काम से काम रखने रखने वाला व्यक्ति था।

तदनुसार, थाना भजनपुरा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ की गई। अपराध टीम तथा फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया।

जांच के दौरान, श्री सार्थक त्यागी, एसीपी (प्रशिक्षु) थानाध्यक्ष- भजनपुरा के नेतृत्व तथा श्री हरेश्वेर वी स्वामी, भा. पु . से ., उपायुक्त पुलिस, उत्तर-पूर्वी जिला के मार्गदर्शन में विभिन्न टीमों ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को स्कैन और विश्लेषण कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। एकत्रित सूचनाओं के आधार पर टीम ने हत्या में संलिप्त 13 से 15 वर्ष की आयु के छह नाबालिगों की पहचान कर उन्हें अपनी अभिरक्षा में लिया और विभिन्न स्रोतों से उनके अपराध में संलिप्त होने के पर्याप्त सबूत एकत्रित किए गए।

पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए किशोरों ने खुलासा किया कि वे अपराध जगत में अपनी पहचान बनाने के उद्देश्य से किसी कमजोर लक्ष्य की तलाश में गली में घूम रहे थे। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू उनके कब्जे से बरामद कर लिया गया है।

आरोपियों को अभिरक्षा में लेने के बाद, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) भी मामले में जोड़ी गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।◆◆◆

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