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मुरादाबाद जिलाधिकारी ने लगाया अफवाहों पर विराम, अपात्र राशनकार्ड धारकों से नहीं होगी रिकवरी, यहां जानिये पात्र व अपात्र राशनकार्ड धारकों के मानक

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शैलेन्द्र कुमार सिंह (जिलाधिकारी मुरादाबाद)

मुरादाबाद। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्रवाई के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से तथ्यहीन एवं भ्रामक खबरे प्रकाशित की जा रही हैं. पात्र गृहस्थी राशन कार्डों के पात्र व अपात्र के संबंध में शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गये गये है, उन मानकों का कोई पुनः निर्धारण नही किया गया है.

जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रचालित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नही की गयी है. रिकवरी के संबंध में शासन स्तर तथा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई आदेश निर्गत नही किए गये है.

पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हेतु निर्धारित अपात्रता शर्ते 07 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत् है

नगरीय क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों के अपात्रता मानक

समस्त आयकर दाता.

ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 01 पहिया वाहन अथवा वातानुकूल यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो.

ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया आवासीय फ्लैट हो.

ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो.

ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस /शस्त्र हो

ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रुपया 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो.

ग्रामीण क्षेत्र के अपात्रता मानक

समस्त आयकरदाता.

ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो.

ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के पास या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो.

ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो.

ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो.

जिलाधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड सर्मपण के संबंध में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रसारित हो रही खबरे पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य है तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरो का खण्डन किया जाता है.

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