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मुरादाबाद: मतगणना व त्योहारों के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू

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विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना का कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तथा मतदान एवं मतगणना का कार्यक्रम होना नियत है. इसी दौरान आगामी पर्व महाशिवरात्रि, होली, शबेबरात, चेटी चन्द, रामनवमी व महावीर जयंती एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजिन होने वाली विभिन्न परीक्षाओं एवं कोविड-19 के परिपेक्ष्य में निर्गत शासकीय निर्देशों का अनुपालन कराने के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्टेªट श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 21.02.2022 से 18.04.2022 तक जनपद मुरादाबाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत निषेधाज्ञा लागू की है.
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के सन्दर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन किया जायेगा. 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के नये धार्मिक कार्यो/जुलूस शोभायात्रा आदि का आयोजन नही होगा.
किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन पर ईंट, पत्थर आदि के टुकडों को जमा नही करेगा. किसी भी स्थान पर गली या सड़क पर लाठी, डंडा, तलवार, भाला या आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रुप में प्रयोग की जाती हो या जिसमें जानमाल का नुकसान हो सकता है, स्वयं या किसी सवारी आदि के साथ भ्रमण नही करेगा। (यह प्रतिबंध सिक्खों के परम्परागत कृपाण लेकर चलने पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति शस्त्र अनुज्ञापी अपने शस्त्र का सार्वजनिक रुप से प्रदर्शन करना तथा किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग नही करेगा. कोई भी व्यक्ति इस अवधि में पड़ने वाले किसी भी पर्व के अवसर पर कोई नई पम्परा को कायम करना तथा किसी को नई परम्परा कायम करने के प्रेरित नही करेगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में विवाह, शादियों की बारात में तेज गति से बैण्डबाजा बजाना तथा तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना एवं बैंकट हालों में तेज ध्वनि से डी0जे0 बजाना व उसका प्रयोग रात्रि 10 बजे के नही करेगा. कोई भी व्यक्ति उक्त निषेधाज्ञा की किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्र्तगत दण्डनीय होगा.

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