
रिपोर्ट:- हरीश कुमार मुंदरिया
ब्यूरो चीफ़:- राजगढ़ मध्य प्रदेश
हिट एंड रन पर बना नया प्रावधान इसके विरोध में पचोर के ड्राइवर संघ ने भी विरोध करते हुए तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को आवेदन सोपा एवं नगर में जुलूस निकाला
हिट एंड रन के बने नए प्रावधान में नवीन कानून (व्हीकल एक्ट) को लेकर समस्त चालकगणों (वाहन ड्रायवरों) के द्वारा देशव्यापी हडताल का आयोजन किया गया है, जिसके समर्थन में पचोर समस्त ड्राइवर गण दिनाक 01.01.2024 से दिनांक 03.01.2024 में हड़ताल पर रहेंगे, एवं इस समयावधि में इनके द्वारा वाहनों का संचालन नहीं किया जावेगा। एवं दिनांक 01.01 2024 को नगर पचोर में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जुलूस का मार्ग -न्यू, बस स्टेण्ड, मण्डी रोड, गांधी चौक, सराफा बाजार, पुराना बस स्टेशन के सामने से न्यू बस स्टेण्ड पर समापन हुहा

क्या है हिट एंड रन का नया प्रावधान पढ़िए पूरी खबर MEDIA18 NEWS पर
आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्यायसंहिता विधेयक को संसद से मंजूरी शीत सत्र में मिल गई थी।अब कुछ महीनों में आईपीसी के कानूनों की जगह इसके नएप्रावधान ले लेंगे। इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भरमें विरोध शुरू हो गया है। यह है हिट एंड रन पर बना नयाप्रावधान। इसके तहत यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोईघटना होती है तो गाड़ी के चालक को 10 साल की सजामिलेगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना होगा। दरअसलवाहन की टक्कर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है। अब तक ऐसे मामलों में 2 साल की सजा काप्रावधान था और बेल मिल जाती थी।
अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का जाम किया है। गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही है कि वे इस कानून के प्रावधानों को नरम करें। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बल्कि टैक्सी, ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान हैं। बता दें कि यह कानून निजी वाहन वालों पर भी समान रूप से लागू होगा